बोर्ड का अध्यक्ष
सेना का स्टेशन कमांडर छावनी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में, ब्रिगेडियर मनिंदर सिंह सिद्धू, इलाहाबाद छावनी परिषद के अध्यक्ष हैं।
अध्यक्ष के कर्तव्य निम्नानुसार हैं
1) यह अध्यक्ष, छावनी परिषद का कर्तव्य होगा: –
(क) जब तक बोर्ड के सभी बैठकों में बुलाने और अध्यक्षता करने और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए उचित कारण से रोका नहीं गया
(ख)बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन को नियंत्रित, प्रत्यक्ष और पर्यवेक्षण करना;
(ग) सभी कर्तव्यों का पालन करने और राष्ट्रपति द्वारा या इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से लगाए या प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए; तथा
(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इस अधिनियम द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध, सीमा और शर्तों के अधीन।
(ङ) बैठक के दौरान घास के कदाचार का आरोपण एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा अन्य सदस्य को निलंबित करने के लिए होता है, जो बोर्ड की बैठक के गैर-आचरण वाले भाग में भाग लेने से होता है।
2) राष्ट्रपति, लिखित रूप में आदेश देकर, उपराष्ट्रपति को Cl में निर्दिष्ट सभी शक्तियों या कर्तव्यों के बारे में बताने का अधिकार देता है।
(सी) उप-धारा (1) किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य के अलावा जिसे वह बोर्ड के संकल्प द्वारा स्पष्ट रूप् से सौंपने के लिए मना किया जाता हैै।
3) इस धारा के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शक्तियों, कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन की कवायद ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों के अधीन होगी, यदि कोई हो, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और नियंत्रण के लिए, और राष्ट्रपति द्वारा संशोधन।
4) उप- धारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश की बोर्ड को और सामान्य अधिकारी कमांडिग इन चीफ मध्य कमान को सूचित किया जाएगा।